भिलाई शहर में पदस्थ अतिरिक्त तहसीलदार पर पैसों की डिमांड का आरोप लगा है। पुरानी बस्ती सुपेला निवासी सर्वेश्वर दयाल मिश्रा ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो से की है। इसके बाद यह पूरा मामला सामने आया है। सर्वेश्वर दयाल ने शिकायत में कहा है कि शेख नसिरूद्दीन नमक व्यक्ति ने उनके खिलाफ एक शिकायत न्यायालय श्रीमान कलेक्टर महोदय दुर्ग में की थी। जिस शिकायत आवेदन पर श्रीमान कलेक्टर महोदय दुर्ग द्वारा रा प्र क 42-अ/74 सन 2019-20 पंजीबद्ध कर उन्हें नोटिस देकर अपने समक्ष आहूत किया था। तब उन्होंने अपना जवाब एवं शिकायत नये एवं पुराने नक्शे के आधार पर दिया था। जिस पर श्रीमान कलेक्टर महोदय दुर्ग द्वारा भू अभिलेख अधीक्षक दुर्ग से दिनांक 11/05/2020 का सीमांकन प्रतिवेदन प्राप्त कर यह पाते हुये कि मेरी भूमि खसरा नं 4726 जो कि बंदोबस्त पूर्व मूल ख नं 69 / 3 से ही निर्मित है तथा शेख नसिरूद्दीन द्वारा खरीदी गयी भूमि बंदोबस्त पूर्व पुराना खसरा नं. 69/3 पर बची रोड रास्ते की भूमि को बंदोबस्त पश्चात निर्मित नया खसरा नंबर 76 व रकबा बढ़ जाने से पुनः भूमि खसरा नं. 76 का टुकड़ा है। जिस प्रतिवेदन पर शेख नसिरूद्दीन द्वारा आपत्ति श्रीमान कलेक्टर महोदय दुर्ग के समक्ष किया था जिसे श्रीमान कलेक्टर महोदय दुर्ग द्वारा दिनांक 21/09/2020 के आधार पर खारिज कर दिया था, जिसके पश्चात शेख नसिरूददीन चालाकी पूर्वक उपरोक्त प्रतिवेदन के विरूद्ध श्रीमान आयुक्त के एययालय में चुनौति न देकर श्रीमान अपर कलेक्टर नुपूर राशि पन्ना के कोर्टमें चुनौति दे दिया जो कि पूर्णतः विधि विरूद्ध था। उक्त प्रकरण की जानकारी न हो की इस गरज से शेख नसिरूद्दीन उन्हें पक्षकार भी नही बनाया था। इस प्रकार नुपूर राशि पन्ना के द्वारा अपने वरिष्ठ न्यायालय के द्वारा पुष्टि किये गये प्रतिवेदन के विरूद्ध सुनवाई कर अवैधानिक आदेश पारित कर दिया है। तथा वर्तमान अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर द्वारा भी उनसे अवैधानिक पैसे की मांग कर पुराना नक्शे के आधार पर प्रतिवेदन दूंगी नही तो नये नक्शे पर प्रतिवेदन दे दूंगी । करके धमकाई है। तथा ग्राम कोहका के जमीन खरीदी बिकी वालों से घिरी रहती है। उन्होंने मामले में जांच कर उचित करवाई की मांग की है। शिकायत के आधार पर एसीबी ने जांच शुरू कर दी है।