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आपने कराया अवैध निर्माण तो नियमितीकरण का मौका, देखिए पूरी खबर

आपने कराया अवैध निर्माण तो नियमितीकरण का मौका, देखिए पूरी खबर


दुर्ग शहर सहित पूरे जिले में अवैध निर्माण के मामलों में नियमितीकरण का मौका है। इसे लेकर प्रशासन स्तर पर प्रक्रिया की जा रही है। अपने भी यदि अवैध निर्माण कर रखा है तो आवेदन कर उसे वैध करा सकते हैं। बस इसके लिए आपको शुक्ल जमा करना होगा।

*- बैठक में निर्मित 400 प्रकरणों हेतु 4 करोड़ 4 लाख 79 हजार 323 रूपये की राशि निर्धारित की गई*

कलेक्टर  पुष्पेन्द्र कुमार मीणा की अध्यक्षता में जिला नियमितिकरण प्राधिकारी की बैठक हुई। जिसमें समिति के सदस्य सचिव एवं संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश दुर्ग द्वारा 398 प्रकरण प्रस्तुत किये गये। बैठक में पुलिस अधीक्षक दुर्ग, आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई, आयुक्त नगर पालिक निगम दुर्ग, आयुक्त नगर पालिक निगम, भिलाई-चरोदा, एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद जामुल उपस्थित थे। बैठक में प्रस्तुत कुल 398 प्रकरणों को नियमितिकरण योग्य पाया गया जिसमंे नगर पालिक निगम भिलाई के कुल 206 प्रकरण, नगर पालिक निगम, दुर्ग के कुल 82 प्रकरण, नगर पालिक निगम भिलाई चरोदा के कुल 65 प्रकरण, नगर पालिक निगम रिसाली के 30 प्रकरण, नगर पालिका परिषद कुम्हारी के 04 प्रकरण, नगर पालिका परिषद जामुल के 03 प्रकरण, नगर पालिका परिषद अमलेश्वर के 04 प्रकरण, नगर पंचायत उतई के 01 प्रकरण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग के 01 एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाटन के 02 प्रकरण शामिल हैं। कुल निर्मित 400 प्रकरणों में 4 करोड़ 4 लाख 79 हजार 323 रूपये की शास्ति निर्धारित की गई है।

दुर्ग शहर में इसकी प्रक्रिया जारी

-निगम ने नियमितीकरण अधिनियम 2022 का लाभ उठाने भवन को नियमित कराने नागरिको से की अपील:

-दुर्ग मकानों का हो रहा नियमितीकरण,शीघ्र आवेदन जमा कर नियमितीकरण सुविधा का लाभ लें,इन शर्तों को करना होगा पूरा:

दुर्ग/ छत्तीसगढ़ अनाधिकृत निर्माण का नियमितीकरण अधिनियम 2022 के परिपालन में अवैध निर्माण का नियमितीकरण हेतु नगर पालिक निगम दुर्ग के समस्त वार्डो में भवन नियमितीकरण के आवेदन प्राप्त शिविर प्रातः 10:00 बजे से अपरान्ह 3:00 बजे तक किये जायेंगे।आयुक्त लोकेश चन्द्राकर ने इसके लिए अधिकारियों व कर्मचारियों की डियूटी लगाई गई है। निगम द्वारा आम नागरिकों से अपील है कि शिविर व डाटा सेंटर में पहुँचकर शीघ्र आवदेन जमा कर नियमितीकरण सुविधा का लाभ अवश्य उठाये।यदि भूमि उपयोग में परिवर्तन है तो भूमि के गाइडलाइन का 5% पेनाल्टी जमा कर वास्तविक निर्माण अनुसार नियमितीकरण कराया जा सकेगा। इसके लिए निकटतम पंजीकृत वास्तुविद से संपर्क कर आवेदन दुर्ग नगर निगम के भवन शाखा डाटा सेंटर या वार्ड आयोजित शिविरों में जमा किया जा सकेगा।निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने अनाधिकृत विकास का नियमितीकरण अधिनियम 2022 का लाभ उठाने भवन को नियमित कराने की अपील की है,अधिक जानकारी हेतु इनसे संपर्क नियमितीकरण की विस्तृत जानकारी के लिए पंजीकृत वास्तुविद के अलावा नगर निगम के सहायक भवन अधिकारी गिरीश दीवान 7746015450 भवन निरीक्षक विनोद मांझी 9589081099 तथा लिपिक पुरुषोत्तम साहू 9575747680 से संपर्क किया जा सकता है।दुर्ग में अवैध मकानों का हो रहा नियमितीकरण इन शर्तों को करना होगा पूरा – यदि आपका भवन 14 जुलाई 2022 के पूर्व बना है एवं यदि आपके द्वारा अनुमति नही ली गई है। यदि आपके द्वारा अनुमति के विपरीत निर्माण किया गयाहै।यदि आपके द्वारा आवासीय क्षेत्र में व्यवसायिक निर्माण किया गया है।ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितीकरण (संशोधन) अधिनियम 2022 का लाभ लेकर आपके भवन को नियमित करावें एवं भविष्य में होने वाली परेशानियों से निजात पावें छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितीकरण (संशोधन) अधिनियम 2022 की प्रमुख विशेषताएं इस नियम के तहत आवासीय भवनों में शास्ति भूखंड क्षेत्रफल-0 से 120 वर्गमीटर तक 0,120 से 240 वर्गमीटर तक 125 रुपये प्रतिमिटर,240 से 360 वर्गमीटर तक 2 सौ रुपये प्रतिमिटर,360 वर्गमीटर व अधिक 3 सौ रुपये।इसके अलावा इस नियम के तहत वाणिज्यिक भवनों में शास्ति-0 से 100 वर्ग मीटर तक -भवन अनुज्ञा शुल्क 16 गुना,100 से 200 वर्ग मीटर तक- भवन अनुज्ञा शुल्क 21 गुना,200 से 300 वर्ग मीटर तक-भवन अनुज्ञा शुल्क 26 गुना,300 से 400 वर्ग मीटर तक-अनुज्ञा शुल्क 31 गुना,400 से 500 वर्ग मीटर तक-अनुज्ञा शुल्क 36 गुना,500 से 600 वर्ग मीटर तक-अनुज्ञा शुल्क 41 गुना,600 से 700 वर्ग मीटर तक भवन अनुज्ञा शुल्क 46 गुना के अलावा 700 से अधिक वर्ग मीटर तक भवन अनुज्ञा का शुल्क 51 गुना।यदि भू-उपयोग में परिवर्तन है, तो आपकी भूमि के गाईडलाईन का 5% शास्ति जमा कर वास्तविक निर्माण अनुसार नियमितीकरण कराया जा सकेगा।नियमितीकरण हेतु आपके निकटतम पंजीकृत वास्तुविद से संपर्क कर आवेदन नगर निगम के भवन शाखा (डाटा सेंटर आपके वार्ड में आयोजित शिविर में जमा किया जा सकेगा।