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सुप्रीम कोर्ट ने की बीबीसी पर बैन लगाने की याचिका खारिज, हिंदू सेना ने की थी मांग

सुप्रीम कोर्ट ने की बीबीसी पर बैन लगाने की याचिका खारिज, हिंदू सेना ने की थी मांग


हिंदूवादी न्यूज

हिं पॉपदू सेना अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने यह याचिका कोर्ट में दायर की थी

दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू सेना अध्यक्ष की बीबीसी पर बैन लगाने की याचिका खारिज कर दी है। हिंदू सेना अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने यह याचिका कोर्ट में दायर की थी। इस मामले पर कोर्ट ने कहा कि आप इस तरह की मांग कैसे कर सकते हैं? क्या कोर्ट डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगा सकता है?

बता दें कि हिंदू सेना के अध्यक्ष ने बीबीसी के भारत में संचालन पर बैन लगाने की मांग की थी। अपनी याचिका में उन्होंने गुजरात दंगों की डॉक्यूमेंट्री को देश के खिलाफ एक साजिश बताते हुए एनआईए से इस मामले की जांच कराने की मांग भी की थी।

क्या कहा कोर्ट ने?

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यह याचिका गलत है, सुप्रीम कोर्ट इस तरह का आदेश कैसे पारित कर सकता है? इस तरह की डॉक्यूमेंट्री देश को कैसे प्रभावित कर सकती है?

याचिकाकर्ता की तरफ से सीनियर एडवोकेट पी. आनंद ने कोर्ट में बीबीसी को जबरदस्ती छवि खराब करने का तर्क दिया था। मामले पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि आप इस मामले पर बहस भी कैसे कर सकते हैं। किस तरह से आप कह सकते हैं कि यह पूरी तरह से गलत है। उन्होंने याचिकाकर्ता से सवाल पूछते ही कहा कि आप अदालत से बीबीसी पर बैन लगाने की डिमांड कैसे कर सकते हैं?

डॉक्यूमेंट्री पर इस वजह से हो रहा विवाद

बीबीसी ने इंडिया: द मोदी क्वश्चन नाम से एक सीरीज बनाई है। दो भागों में बनी इस सीरीज में पीएम मोदी के शुरुआती दौर के राजनीतिक सफर के बारे में बताया गया है। इसके साथ ही आरएसएस के साथ उनके जुड़ाव, बीजेपी में समय के साथ उनका बढ़ता प्रभाव और गुजरात के सीएम के रूप में उनकी नियुक्ति पर चर्चा की गई है। मोदी के मुख्यमंत्री रहते गुजरात में साल 2002 में हुए दंगों का भी इस डॉक्यूमेंट्री में उल्लेख किया गया है। डॉक्यूमेंट्री के इस भाग में पीएम मोदी के गुजरात दंगों में कथित भूमिका के बारे में जिक्र किया गया है। इसी को लेकर विवाद हो रहा है।